नई दिल्ली। यूपीए सरकार की कमर तोड़ देने वाले देश के सबसे बड़े घोटाले में शामिल 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि सरकारी वकील आरोप साबित नहीं कर पाए है इसलिए इस मामले में सभी आरोपियो को बरी किया जाता है। सीबीआई कोर्ट के ओपी सैनी ने कहा कि सरकारी वकील इस बात को साबित करने में नाकाम रहे हैं कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।
कोर्ट के फैसले के दौरान कनिमोझी और ए राजा के समर्थक कोर्ट में मौजूद रहे। गौरतलब है कि यूपीए सरकार के दौरान हुए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुनवाई 2011 में शुरू हुई थी। कोर्ट ने 17 लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पहले इस मामले में ए राजा, कनिमोझी के साथ एस्सार समूह के प्रमोटर रविकांत रुइया और अंशुमान रुइया, लूप टेलीकाम की प्रमोटर किरन खेतान, उनके पति आई पी खेतान और एस्सार समूह के निदेशक विकास सर्राफ आरोपी बनाया गया था।