नई दिल्ली। केंद्र सरकार कालाधन को लेकर एक्शन के मूड में आ चुकी है। सरकार ने आगाह किया है कि घोषित आय ने अधिक की जमा राशी जमा करने पर 200 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर कर लोगों को ये जानकारी दी। अपने ट्विट में उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच 2.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक की नकदी जमा की रिपोर्ट भेजी जाएगी। खाताधारक द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा। ऐसे खाताधारकों पर कर के अलावा 200 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।