नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि अब हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होगी। कोर्ट ने ड्रिंक एंड ड्राइव को गंभीरता से लेते ये फैसला किया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस पॉलिसी को सही ठहराते हुए अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें नेशनल और स्टेट हाइवे से शराब की दुकानों को हटाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शराब कारोबारियों की किसी भी अपील को मानने से इंकार करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि शराब की होम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर देते’। पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनपर शराब लॉबी के साथ होने के आरोप लगाया।