नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि ‘शहीद’ जैसा शब्द भारतीय सेना और पैरा मिलिट्री के मारे गए जवानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
लोकसभ में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को बताया है कि अगर कोई जवान किसी ऑपरेशन के वक्त मारा जाता है तो उसके लिए शहीद नहीं कह जा सकता है।
उन्होंने जानकारी दी कि सेना, केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स के जवान अगर किसी ऑपरेशन के दौरान मारे जाते हैं तो उनके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि मारे गए जवानों के परिवार को नियमों के अनुरूप पूरी पेंशन और एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाती है।