नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर अब शराब नहीं बिकेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देश की सभी हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब को कोई दुकान नहीं होगी।
कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों के आसपास के इलाके में शराब की दुकानों पर रोक लगाने के साथ शराब के विज्ञापनों और होर्डिंग्स को भी हटाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानों के सभी मौजूदा लाइसेंसों का नवीकरण 31 मार्च 2017 के बाद नहीं किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि देश के सभी नेशनल हाईवेज के पास बनी शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्हें बंद किया जाए।