दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से की जा रही है। सिसोदिया की जमानत याचिका गुरुवार को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
यहां की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को AAP के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका’ निभाई।