आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े एक धनशोधन मामले में मनीष सिसोदिया को बुधवार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को उस वक्त पांच अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी पूछताछ के बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया। ईडी ने सिसोदिया से पहले दौर की पूछताछ सात मार्च को थी।
आपको बता दें ईडी ने सिसोदिया से हिरासत में सात दिन तक पूछताछ की।
विशेष अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच मामले में सिसोदिया की ज़मानत याचिका 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी।
बता दें कि दिल्ली में वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति, जो अब निरस्त की जा चुकी है, को तैयार करने और इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलिसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ़्तार किया था इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जिसके बाद से वे अबतक न्यायिक हिरासत में हैं।
आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी को राजनीतिक साज़िश बताती रही है और गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ लगातार मुखर होकर अपना विरोध दर्ज कराती रही है।