कर्नाटक हिजाब विवाद की वजह से बंद प्री-यूनिवर्सिटी कक्षाएं और डिग्री कॉलेज 16 फरवरी से दोबारा खोले जाएंगे. इससे पहले मंगलवार को तुमकुरु के उपायुक्त वाईएस पाटिल ने कहा, 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक यहां धारा -144 लागू रहेगी. यह आदेश पीयू कॉलेजों, डिग्री और अन्य कॉलेजों के 200 मीटर में लागू किया गया है.
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. मंगलवार को भी यह विवाद जारी रहा और कुछ स्थानों पर हिजाब पहने आई लड़कियों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया गया. तुमकुरु जिले के एसवीएस स्कूल में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम माता पिता ने स्कूल परिसर में हंगामा किया. एक जगह पर एक छात्र द्वारा भगवा स्कार्फ लहराने की घटना भी सामने आई. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर, अदालत के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें शांत किया. मालूम हो कि बीते हफ्ते कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या कोई भी अन्य धार्मिक निशान पहनकर कक्षा में आने पर रोक लगा दी थी.