Report : Media Sarkar Bureau
चर्चा लॉकडाउन-5 की थी, सामने आया अनलॉक-1 का फॉर्मूला। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 के नए नाम से लॉकडाउन के कायदे बताए। गृह मंत्रालय ने अपने सात पन्ने के आदेश में तीन बड़ी बातें कही हैं।
पहली- देश के सभी कंटेंनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। अभी देश के 12 राज्यों के 30 शहरों में कंटेनमेंट जोन हैं। दूसरी- अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को तीन फेज में खोलने की तैयारी है। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय SOP यानी तौर-तरीके तय करेगा। तीसरी- देशभर में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। यानी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कहीं भी आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। हां, जरूरी सेवाओं को इसमें छूट मिलेगी।
पहले फेज में 8 जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल और होटल
पहले फेज में 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शापिंग मॉल्स शर्तों के साथ खुलेंगे, जिसमें मास्क पहनना और दो गज की दूरी बनाना अनिवार्य शर्त होगी। दूसरे फेज में स्कूल-कॉलेजों और तमाम शिक्षा संस्थानों पर जुलाई में फैसला होगा। और तीसरे फेज में वो सेवाएं शामिल हैं जिनपर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी सरकार ने अभी इऩके बारे में कुछ भी तय नहीं किया है उनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ मेट्रो रेल। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें शामिल हैं। साथ ही किसी तरह के जमावड़े पर अभी सरकार ने कुछ तय नहीं किया है।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। जो सबसे बड़ी राहत आज से लागू हो रही है वो ये कि अब लोगों के मूवमेंट पर अब रोक नहीं होगी। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी ।