Report : Media Sarkar Bureau
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के परिवहन विभाग को एक सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर बिना चिप वाले पीएसवी बिल्ला धारकों के बैंक खातों में 5000 रुपये की राशि जमा कराई जाए। एक एनजीओ ने जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि परिवहन विभाग पीएसवी बिल्ला धारकों को सहायता राशि के तौर पर 5000 रुपये प्रदान करे।
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा, जल्द करें पूरा
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था लॉकडाउन के कारण होने वाले नुकसान के मुआवजे के तौर पर दिल्ली सरकार ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, और ग्रामीण सेवा वाहन चालकों को 5,000 रुपये की मदद करेगी। अदालत ने कहा- ‘परिवहन विभाग ने सहायता पैकेज जारी करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय ले लिया है, क्योंकि ये योजना अप्रैल 2020 की शुरुआत में ही घोषित कर दी गई थी इसलिए 10 दिनों के अंदर पैसा जमा किया जाए।