Report : Hiralal Prasad, Special Correspondent
दिल्ली । दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड का मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर जिंदा रहने तक जेल में रहेगा। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। नए प्रावधानों के मुताबिक उम्रकैद की सजा पाए दोषी जब तक जीवित रहेगा जेल में ही रहेगा। अदालत ने इससे पूर्व इस मामले में 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
इनको सुनाई गई सजा
ब्रजेश ठाकुर, रवि रोशन, विकास कुमार उर्फ विक्की, दिलीप कुमार, विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रमाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, अश्विनी, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु, इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी और रोजी रानी को सजा सुनाई गई। ब्रजेश ठाकुर समेत 4 को चार्जशीट की सभी मूल धाराओं के अलावा गैंगरेप की धारा में सजा सुनाई गई। गैंगरेप की धारा में उम्रकैद का प्रावधान है।
चार मुख्य दोषी
- ब्रजेश ठाकुर (संरक्षक): बालिका गृह कांड मामले का मुख्य आरोपी है। 6 से अधिक लड़कियों ने इस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। ब्रजेश बालिका गृह की लड़कियों का यौन शोषण कराता था। वह बड़े अधिकारियों तक लड़कियों को पहुंचाता था। मुजफ्फरपुर और पटना में ब्रजेश ने अड्डे बना रखे थे जहां बालिका गृह की लड़कियों को भेजा जाता था। विरोध करने वाली लड़कियों की पिटाई भी करता था, भूखा रखता था और शेल्टर होम की साफ सफाई भी उन्हीं से करवाता था।
- इंदु कुमारी (अधीक्षक): इंदु कुमारी मुजफ्फरपुर बालिका गृह की अधीक्षक थी। वह लड़कियों को डराती धमकाती थी। उन्हें जबरदस्ती दुष्कर्म करवाने के लिए तैयार करती थी। विरोध करने पर पीटती थी। बालिका गृह में हो रही दरिंदगी में शामिल थी। ब्रजेश की बड़ी राजदार रही है।
- मीनू देवी (हाउस मदर): मुजफ्फरपुर बालिका गृह की हाउस मदर मीनू लड़कियों को नशे की दवा देती थी। वह विरोध करने वाली बच्चियों को पीटती थी।
- मंजू देवी (काउंसलर): मुजफ्फरपुर बालिका गृह की काउंसलर मंजू बालिका गृह के दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर लड़कियों को दुष्कर्म के लिए तैयार करती थी। वह भी बच्चियों को नशे की दवा खिलाती थी।
फिलहाल दो बरी
मधु का रिश्तेदार विक्की सभी आरोपों से बरी हुआ है, जबकि जिला बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत दोषी पाते हुए उन्हें बॉन्ड पर मुक्त कर दिया गया था। किशोरियों से दुष्कर्म के षड्यंत्र में शामिल बालिका गृह की महिला कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। इसके लिए धारा 120 बी के तहत कानून में दुष्कर्म के बराबर ही सजा का प्रावधान है।
यह है मामला
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में किशोरियों के यौन शोषण और हत्या का मामला सामने आया था। 31 मई 2018 को सामाजिक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने मुजफ्फरपुर में महिला थाने में एफआईआर कराई थी। 26 जुलाई 2018 को राज्य सरकार ने बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। 27 जुलाई 2018 को सीबीआई ने पटना स्थित थाने में केस दर्ज किया था। इसके चलते अगस्त में सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके पति ब्रजेश के करीबी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई बिहार में न होकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई।