Report: Media Sarkar, Bureau
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहाँ पहली बार 24 अक्तूबर को कोई चुनाव करवाए जाएँगे.24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए 310 मतदान केंद्र बनेेंगे, आचार संहिता लागू कर दिया गया है.
पासपोर्ट, ड्राइिंवग लाइसेंस, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज
राजनीतिक आधार पर होने जा रहे 310 ब्लॉक में चुनाव की अधिसूचना एक अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन पत्र नौ अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इसकी जांच 10 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार अपने नाम 11 अक्टूबर को वापस ले सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया पांच नवंबर तक पूरी होगी। चुनाव का समय सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा।. सभी ब्लॉकों में चुनाव पंजीकृत अधिकारी और सहायक चुनाव पंजीकृत अधिकारियों की नियुक्त की है। 310 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 22 जिलों में कुल 26629 मतदाता है जिसमें 8313 महिलाएं और 18316 पुरुष मतदाता है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए पहचान पत्र को आवश्यक बनाया है। पहचान पत्र के लिए मतदाताओं को पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज आदि में एक दिखाना है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेन्ट काउन्सिल के लिए चुनाव 24 अक्तूबर को कराए जाएंगे. जिला पंचायत चुनाव अधिकारी वीडियो कैमरों और डिजीटल कैमरा टीमों का प्रबंध करेंगे। वीडियोग्राफी की गतिविधियों में नामांकन पत्र दाखिल करना, जांच, चुनावी चिन्हों की अलॅाटमेंट, बैलेट बाक्सों का वितरण, जनसभाएं, जुलूस आदि शामिल होंगे। चुनावी प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट को भेजना आदि की भी वीडियोग्राफी होगी।
माना जा रहा है कि इन चुनावों के पहले चरण में 26,629 पंच और सरपंच 310 ब्लॉक डेवेलपमेन्ट काउन्सिल्स के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. इसी दिन प्रदेश के 22 ज़िलों में ज़िला विकास बोर्ड के लिए भी प्रमुख चुने जाएंगे. इससे पहले नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव करवाए गए थे. उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों ने इन चुनावों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था.