नई दिल्ली। न्यूज चैनल समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार के खिलाफ जारी बी वारंट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने न केवल उमेश के खिलाफ जारी किए गए वारंट पर रोक लगाई बल्कि विवेचक को 5 दिसंबर तक जवाब कोर्ट में पेश करने या फिर खुद कोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी किया है।
इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने उमेश के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाते विवेचक को पेश होने के कहा है। इस याचिका में मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को व्यक्तिगत तौर पर पक्षकार बनाया गया है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को राजपुर थाने में विनय मलिक की ओर से जमीन हथियाने के मामले में उमेश कुमार, आशीष एरोन, विक्रम और जितेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गर्इ। विनय मलिक ने उमेश समेत तीन अन्य उसके प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जबकि याचिकाकर्ता उमेश का कहना था कि प्लॉट आशीष ऐरॉन का है। कोर्ट ने 1999 में आशीष के हित में इस प्लॉट से संबंधित निर्णय दिया था।
इस मामले में आईओ की ओर से देहरादून कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उमेश को गिरफ्तार करने के लिए बी वारंट जारी कराए हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। इस वारंट को याचिका के जरिये उमेश द्वारा चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ जितनी भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री व अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश का हाथ है।