फिर राहत,बचे लोग कर पाएंगे आधार से पैन को लिंक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज फिर एक बार पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन और आधार को एक दूसरे से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।सीबीडीटी की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह नयाआदेश पारित किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी।
नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को कई मामले पर विचार करने के बाद बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ ऐसे मामलों के लिए ये मियाद बढ़ायी गयी है जिन्होंने किसी वजह से आधार और पैन को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाया है। अब देखना है कि इस नए एलान के बाद किस हद तक पैन-आधार लिंक हो पाता है?