नई दिल्ली। ट्रेन में सफर के दौरान अगर किसी ने आपकी सीट पर कब्जा किया तो रेलवे आपको इसके एवज में 75000 रुपए का मुआवजा देगी। जी हां रेलवे को ये आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनाई है।
दरअसल राज्य अपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे से एक व्यक्ति को 75000 रुपये का मुआवजा देने को कहा है। इस व्यक्ति की आरक्षित सीट पर लगभग पूरी यात्रा में अनधिकृत तरीके से कुछ लोगों ने कब्जा लिया था, जिसके बाद रेलवे के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया और उसे यात्री को 75000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा है, जिसने रेलवे से एक-तिहाई मुआवजा टिकट निरीक्षक के वेतन से काटने को कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा के दौरान शिकायत के बावजूद वो यात्री को उसकी सीट नहीं दिला सका।
आपको बता दें कि 30 मार्च, 2013 को विशाखापत्तनम से दक्षिण एक्सप्रेस में सवार होकर नई दिल्ली आ रहे यात्री कुमार की आरक्षित सीट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया।घुटने के दर्द से परेशान होने की बात कहने वाले कुमार ने नीचे की बर्थ बुक कराई थी, लेकिन यात्रा के दौरान उन्हें अपनी सीट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में की थी।