नोटबंदी में कितना कालाधन बाहर आया इसका ठीक ठीक अंदाजा अभी तक सरकार नहीं लगा पाई है लेकिन नोटबंदी के अपने फैसले को सही साबित करने के लिए सरकार रोज रोज नए नए नियम बना रही है। राजस्व सचिव हंसमुख अढ़िया ने आज साफ किया है कि नए वित्त वर्ष में तीन लाख से ज्यादा कैश स्वीकार करने पर 100 पर्सेंट के जुर्माने का प्रावधान तय किया है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी।कैश लेनदेन पर रोक लगाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। जो व्यक्ति तीन लाख से अधिक की जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा, उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा।
4 लाख पर 4 लाख, 50 लाख पर 50 लाख जुर्माना
इसे आप ऐसे समझिए यदि आप चार लाख रुपये कैश लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपये का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख रुपये नकद लेने पर जुर्माना राशि बढ़कर 50 लाख रपये हो जाएगी।इसकी खास बात यह भी है कि यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा, जो नकद स्वीकार करेगा।’ हंसमुख ने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को इसका टैक्स देना होगा।दरअसल यह सारी कवायद नकद लेनदेन को रोकने के लिए की जा रही है ।
कालाधन पर काबू पाने की कोशिश
अढ़िया ने यह भी बताया कि नोटबंदी में कितना कालाधन आया सरकार इसका आकलन कर रही है और साथ ही आगे दोबारा यह चलन में नहीं रहे इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास भारी मात्रा में बेहिसाबी धन है, वे उसका इस्तेमाल छुट्टियां बिताने या लग्जरी उत्पाद मसलन कारें, घड़ियां या आभूषण खरीदने पर करते हैं। नकदी पर नए अंकुशों का मतलब है कि इस तरह के खर्च के रास्तों पर रोक लगेगी। इससे लोग कालेधन का सृजन करने से बचेंगे।
वित्त मंत्री ने क्या दिया बजट प्रस्ताव
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269एसटी जोड़ने का प्रस्ताव किया है। अधिया ने कहा कि पूर्व में अधिसूचित दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए पैन नंबर देने की शर्त कायम है।इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा। जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगाने तथा 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर कर लगाने की सिफारिश की है।