स्थायी अनुमति वाली याचिका ख़ारिज,कोर्ट करेगी सुनवाई नयी अर्जी पर
काले हिरण पर अपनी दबंगई दिखाकर अपना शिकार बनानेवाले सुपर स्टार सलमान खान की एक अर्जी को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस अर्जी के द्वारा सलमान खान ने विदेश जाने की स्थायी मांग की थी। काळा हिरण शिकार मामले में मिली सजा को सलमांन ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में बहस के बाद अब सलमान खान के वकील ने अर्जी वापस लेकर अब दूसरी अर्जी डाली है जिसमे विदेश जाने की अनुमति मांगी है।
गौरतलब है कि काळा हिरण शिकार मामले में दबंग मैन को सजा सुनाई गयी थी जिसके फैसले को चुनौती दी गयी थी। सलमान के विदेश जाने पर फिलहाल रोक लगी है और बिना इजाजत के ये देश नहीं छोड़ सकते। सलमान खान को आनेवाले दस अगस्त से छब्बीस अगस्त तक अबू-धाबी और मालदा जाना है जिसके लिए कोर्ट में अब याचिका डाली गयी है जिसपर कोर्ट सुनवाई करेगा।
राजस्थान,जोधपुर के कंकणी में हिरण शिकार मामले में फिल्म स्टार सलमान खान को 5 साल की सजा का फैसला सुनाया गया था,जिसके खिलाफ किये गए अपील पर सुनवाई चल रही है,ऐसे में सलमान के वकील ने एक अपील के द्वारा विदेश जाने की स्थायी अनुमति मांगी थी। इस अपील पर लोक-अभियोजक ने पुरजोर विरोध जताते हुए तर्क दिया कि सुनवाई अंतिम चरण में है इसलिए इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने भी लोक अभियोजक की बातों का समर्थन किया और सलमान की अपील को ख़ारिज कर दिया।अब सलमान को विदेश जाने के लिए हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार दिया है। करीब 19 साल पहले सितंबर,1998 को जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर शिकार के आरोप लगे थे।
फिलहाल मामला कोर्ट में है और देखना है कि कोर्ट का रुख क्या रहता है और सलमान को विदेश जाने के मामले में कितनी रियायत मिल पाती है ?