नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी देने की मंजूरी दी गई है। यानी अब कर्मचारी 20 लाख तक की ग्रेजुएटी हासिल कर पाएंगे, जबकि अब ग्रेजुएटी की समयसीमा कम करने की मांग की जा रही है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं। जबकि अब यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान के लिए प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने और न्यूनतम 5 साल की सेवा को कम करने की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए उस समय पात्र होता है, जब उसने न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो।