नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टैक्स के नियमों में बलाव किया है। इस बदलाव के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कभी भी आपके घर धमक सकते हैं। वित्त विधेयक 2017 में आयकर अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब इनकम टैक्स अधिकारी किसी अफवाह या बेबुनियादी खबर के आधार पर भी आपके घर आ सकते हैं।
जी हां इस नए बदलाव के बाद वो बिना आपको सूचित किए ही या बिना आपको कुछ बताए आपके घर छापेमारी कर सकती है। आप अधिकारियों से न तो कोई सवाल कर पाएंगे और ना उनसे ये पूछ सकेंगे कि उन्हें इसकी जानकारी कहां से मिली, छापेमारी का आदेश किसने दिया।
दरअसल इस अधिनियम में संशोधन का मकसद कालेधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई को सख्त करना है। इस बदलाव के साथ सरकार को उम्मीद है कि वो ऐसे लोगों पर नकेल कस सकेंगे। आयकर कानून की धारा 132 के सेक्शन (1) और सेक्शन (1A)में बदलाव किए जाने के बाद अब इनकम टैक्स अफसरों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है। अब टैक्स अधिकारियों, जांचकर्ताओं की जांच, खोज और जब्ती का दायरा बढ़ा दिया गया है।