आरबीआई के निर्देश में बैंकों से कहा गया है कि वे 50,000 रुपए से अधिक राशि नकद जमा करने वाले लोगों से उनके पैन कार्ड की प्रति जमा करवाए। ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए कहा गया है जिनके खाते पहले पैन कार्ड से नहीं जुड़े हैं। अपने अदिसूचना में आरबीआई ने कहा है कि आयकर नियम, 1962 के प्रावधान 114बी के तहत बैंक 50,000 रु. से अधिक नकद जमा कराने वाले वैसे लोगों से पैन कार्ड की प्रति लें, जिनके खाते पैन से नहीं जुड़े हैं।
नोट बदलने के लिए आईडी की जरुरत नहीं
आरबीआई ने अपने नियम को बदलते हुए कहा है कि अगर आप बैंक 500, 1000 के नोट बदलवाने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ आईडी प्रूफ की कॉपी की ले जाने की जरुरत नहीं है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के लिए नोट बदलवाते वक्त आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी होगा लेकिन फोटो कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है।