नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के जज भी एयरपोर्ट पर अपनी सुरक्षा जांच करवाए। कोर्ट ने 11 साल पुराने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए ये आ देश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजों को भी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा जांच पद या प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं हो सकती।
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव की बेंच ने कहा कि कानून के शासन पर आधारित लोकतंत्र में सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय फैसला करने वाले किसी व्यक्ति की समझ पर निर्भर नहीं करता।