नई दिल्ली। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपक लिए खुशखबरी से कम नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगाए जाने वाले जुर्माना और सर्विस चार्जेस में बड़ी राहत दी है। एसबीआई ने अपने उन पांच सहयोगी बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम बैलेंस में राहत देते हुए जुर्माने को 1 अप्रैल के बजाए 24 अप्रैल से लगाने की घोषणा की है।
यहां आपको बता दें कि ये नियम सिर्फ उन पांच सहयोगी बैंकों के खाताधारकों पर लागू होगा, जिनका विलय 1 अप्रैल को एसबीआई में हुआ है। यानी 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने वाले पांच सहयोगी बैंकों के अकाउंट होल्डर्स पर मिनिमम बैलेंस का निमय 1 अप्रैल से नहीं बल्कि 24 अप्रैल से लागू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल को एसबीआई में विलय होने वाले इस बैंकों के डाटा को मर्ज करने में 24 अप्रैल तक का वक्त लगेगा। एसबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक इन बैंकों के डाटा को एसबीआई के डाटा के साथ मर्ज करने में बैंक को 24 अप्रैल तक का वक्त लगेगा, इसलिए इन खाताधारकों को 24 अप्रैल तक की छूट दी गई है। इसके बाद जब सभी बैंकों के डाटा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो उन बैंकों के खाताधारकों पर भी एसबीआई के मिनिमम बैलेंस के नियम लागू होंगे।