नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया सहै। आप बिना आधार को लिंक किए अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकेंगे। लेकिन लोगों को इसमें काफी परेशानी हो रही है। लोगों की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने राहत दी है। लोगों की परेशानी को देखते हुए विभाग ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोग सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति दे सकते है। आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देने की व्यवस्था करने की बात कही है।जिसमें बिना अपना नाम बदले ओटीपी के जरिए आधार लिंक किया जा सकेगा। लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल भरने के बाद अपने फोन पर आए ओटीपी को भरना होगा, जिसके बाद उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। दरअसल पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम की छोटी-मोटी गलती की वजह से दोनों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आयकर विभाग ने लोगों को ओटीपी के जरिए इसे जोड़ने की सहूलियत दी है।