हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं दे सकते। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
हाईकोर्ट में पीआईएल दायर
राजनीतिक हिंसा का डर
याचिका में ये भी कहा गया कि विपक्षी पार्टियों ने अगले लोकसभा चुनाव में अनुचित फायदा लेने के लिए गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है। ऐसा करने से उकसावा हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच नफरत पैदा हो सकती है। इससे राजनीतिक हिंसा होने की प्रबल संभावना भी है।
याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। इसका उपयोग किसी भी व्यावसायिक, व्यावसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों का स्वार्थी काम आगामी लोकसभा चुनावों में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे हिंसा भड़क सकती है और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।