नई दिल्ली। हाईवे के आसपास 500 के मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2016 को देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों को हाईवे के 500 मीटर के दायरे वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस को 1 अप्रैल से रिन्यू नहीं करने का आदेश दिया था। इस आदेश को कोर्ट ने जारी रखा है और हाईवे के 500 मीटर के दायरे में पूर्णरुप से शराबबंदी का आदेश दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे के किनारे आपको शराब नहीं मिलेगी। शराब की दुकानों की दूरी 500 मीटर से घटाकर 220 मीटर कर दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिन इलाकों में स्थानीय जनसंख्या 20 हजार से कम है, वहां 220 मीटर तक शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी। वहीं जहां 20 हजार से ज्यादा आबादी है वहां पर शराब की दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा। इतना ही नहीं हाईवे के नजदीक बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी।