हम इंतज़ार करेंगे —–गुजरात हाई कोर्ट,दो साल बाद होगी शादी
गुजरात हाई कोर्ट ने एक आश्चर्य जनक फैसला दिया है। एक प्रेमी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका को कोई तंग या बाधित ना करे । एक उनीस साल का प्रेमी अपनी इक्कीस साल की प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। लेकिन उनके घरवाले को यह मंजूर नहीं। ऐसे में इस जोड़े को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पहले इस जोड़े ने पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर साथ-साथ रहने की इजाजत मांगी पर ऐसा हो ना सका।
लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट ने 21 साल की युवती को उसके ब्वॉयफ्रेंड के साथ बिना शादी के साथ रहने का इजाजत दे दी है। युवती के ब्वॉयफ्रेंड की उम्र 19 साल है और अब वह बिना किसी डर के उसके साथ लिव-इन में रह सकती हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब दोनों के घर वाले उन पर किसी भी तरह का दबाव भी नहीं बना सकते।
लेकिन कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? ये भी दिलचस्प है,दरअसल लड़की का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे उसके ब्वॉयफ्रेंड से दूर रखा जा रहा है। वहीं कम उम्र होने की वजह से बाल-विवाह निषेध अधिनियम के मुताबिक लड़का चाहकर भी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दो साल तक यानी जब तक वह 21 साल का नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक,19 जुलाई को लड़के ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसका आरोप था कि लड़की के परिवार वालों ने लड़की को कैद कर रखा है और उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। लड़के ने कोर्ट से अपील की कि उसे अपनी प्रेमिका के साथ तब तक लिव-इन में रहने की इजाजत दी जाए, जब तक उसकी उम्र शादी की नहीं हो जाती। इसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। इसी आधार पर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।
अब दोनों प्रेमी अगले दो साल तक बिना किसी प्रताड़ना या भय के सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। लगता है कोर्ट ने भी अब इस बहस को विराम दे दिया है जिसपर एक पक्ष लिव इन रिलेशन को अपने संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने के खिलाफ एक व्यभिचार के रूप में दिखाया करता है। इस लिए इस तरह की जिंदगी जीने वालों के लिए ये सुकून देने वाली खबर है।