नई दिल्ली। आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवाने की आज आखिरी तारीख है। आज अगर आपने आधार-पैन लिंक नहीं करवाया तो आपको मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है, जो कि आज खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर आप कल का मौका चूक गए तो आप की परेशानी बढ़नी तय हैं, क्योंकि आधार को पैन कार्ड से लिंक किए बिना आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
इतना ही नहीं आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है। ऐसे में किसी भी मुश्किल से बचने के लिए अपने पैन को घर बैठे-बैठे इस तरह से आधार से लिंक करें। आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे-बैठे ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करना है, जिसके बाद अपने आपको रजिस्टर कर आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनना होगा। अपना आधार नंबर , पैन नंबर और कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार पर क्लिक करें। आपके पास एक ओटीपी आएगा । इसके बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा।
इसके अलावा आप मोबाइल फोन से एक SMS भेजकर भी अपना आधार पैन से लिंक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।