सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आज कहा कि सिनेमा हॉलों में कोई फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजे, तो स्क्रीन पर तिरंगे की तस्वीर आनी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि राष्ट्रगान बजते समय इसे सम्मान देने के लिए सभी लोगों को अपनी सीट से खड़ा होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल लोगों को पता नहीं कि राष्ट्रगान कैसे गाया जाता है और उन्हें अवश्य इसकी सीख दी जानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस फैसले को लागू करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह सभी राज्यों को इस बारे में चिट्ठी लिखेगी। साथ ही, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बारे में विज्ञापन भी देगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि व्यावसायिक टीवी शो के दौरान राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि इसका व्यावसायिक दोहन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने भी यह भी कहा कि राष्ट्रगान को वहां नहीं छापा जा सकता है, जहां इसे छापा जाना ज़रूरी नहीं है।