25 नवंबर, शुक्रवार से पुराने नोट अब नहीं बदले जा सकेंगे। अब बैंकों में यह नोट सिर्फ जमा किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल करने की डेडलाइन 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यानी पहले 500 का पुराना नोट आप गुरुवार आधी रात तक जिन १७ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते थे, उसे अब कुछ दिन और चला सकेंगे। पुराने 24 के नोट चलाने की जगह में कुछ नई जगहें जोड़ी गई हैं जैसे 2000 तक स्कूल की फीस, 500 तक प्री पेड मोबाइल का बिल वगैरह। 1000 का नोट सिर्फ बैंक अकाउंट में ही जमा हो सकेगा। इसी के साथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोटों को एक्सचेंज कराने का काम शुक्रवार से रोक दिया है। हालांकि, 30 दिसंबर तक आप इन्हें जमा करा सकेंगे।
500 के पुराने नोटों के इस्तेमाल करने की डेडलाइन 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई। 500 के पुराने नोट से पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, प्री-पेड मोबाइल रिचार्ज करा सकेंगे। 500 रुपए के पुराने नोट से कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर्स से खरीदारी कर सकते हैं। एक बार में 5000 रुपए तक की खरीदारी की जा सकती है। 500 के पुराने नोट से बिजली और पानी के मौजूदा और बकाया बिल जमा किए जा सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ निजी और घरेलू कंज्यूमर्स के लिए रहेगी।
- 1000 का पुराना नोट अब कहीं नहीं चलाया जा सकेगा। सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा करा सकेंगे।
- बैंकों में 25 नवंबर से पुराने नोट अब एक्सचेंज नहीं होंगे। सिर्फ अकाउंट में जमा होंगे।
- विदेशी पर्यटक एक हफ्ते में 5 हजार रुपए की करंसी एक्सचेंज करा सकेंगे।
- 2 दिसंबर तक हाईवे पर टोल टैक्स में छूट है। 3 से 15 दिसंबर तक टोल पर 500 रुपए का पुराना नोट चला सकते हैं।
- अगर आपका बच्चा/बच्ची सेंट्रल, स्टेट बोर्ड, म्यूनिसिपल या लोकल बॉडी के स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है तो आप उसकी 2000 रुपए तक की फीस में 500 रुपए के पुराने नोट दे सकते हैं।
आप अपने बैंक एकाउंट में बिना किसी सीमा के पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन निकालने को लेकर सरकार का अब तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। पहले के आदेश के मुताबिक सप्ताह में 24 हजार निकाल सकते थे। इसकी मियाद भी 24 नवंबर को समाप्त हो गई है, सरकार ने निकासी से जुड़ा कोई फैसला नहीं दिया है।