नई दिल्ली। 31 मार्च से पहले आप अपने बैंक और निवेश संबंधी काम निश्चित तौर पर निपटा लें वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां नोटबंदी के बाद इस बार का 2016-17 का वित्तीय वर्ष लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप अपने बैंक और वित्तिय निवेश संबंधी काम पहले ही निपटा लें वरना आपको मुश्किल हो सकती है।
अगर आप 31 मार्च कर अपने निवेश और बैंक संबंधी कामों के निपटारे से चूक गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि 31 मार्च 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप चूक गए तो आयकर विभाग आपका रिटर्न स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।
वहीं नोटबंदी के बाद भी अगर आपके पास अभी तक 500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट हैं तो 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जाकर इसे बदलवा सकते हैं। 31 मार्च के बाद आप अपने पास पड़े इन नोटों को कहीं भी नहीं बदल पाएंगे।
31 मार्च तक आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कम से कम 500 रुपए जमा करा लें रना आपको पैनल्टी देना होगा। वहीं अगर आप के पास NPS अकाउंट हैं तो 31 मार्च तक उसमें 1000 रुपए जमा करा लें वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।