नई दिल्ली। 17 करोड़ नौकरीपेशा और पेंशधारियों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अब तक अपना पीएफ खाते को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो फौरन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पीएफ खाता बंद हो जाएगा। आप उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया है। आधार कार्ड जमा करने की तारीख अब 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।
यानी 31 मार्च तक आपको अपना आधार नंबर ईपीएफओ में देना होगा। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स और पेंशभोगियों को आधार या पंजीकरण संख्या 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिए अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।