नई दिल्ली। अब कैश से ज्वैलरी खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप 2 लाख से अधिक के गहने खरीदते हैं तो आपको 1 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। पहले ये टैक्स आपको 5 लाख से अधिक के गहने की खरीददारी पर देना होता था, लेकिन 1 अप्रैल से आपको ये टैक्स 2 लाख रुपए के गहने खरीदने पर देना होगा।1 अप्रैल से दो लाख रुपए से अधिक की ज्वैलरी की खरीद पर 1 प्रतिशत स्रोत पर टैक्स यानी टीसीएस देना होगा।
कैश ज्वैलरी खरीदने पर देना होगा टैक्स
आपको 2 लाख से अधिक के गहने ऱकीदन पर 1 प्रतिशत का टीसीएस टैक्स देना होगा।
2017-18 के बजट में 3 लाख रुपए से अधिक के नकदी खरीददारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ऐसा इसलिए ताकि बड़े लेनदेन के जरिए कालेधन के खपत पर रोक लगाया जा सके।
बजट प्रस्ताव के बाद 5 लाख रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया गया।