नई दिल्ली। आयकर विभाग ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016 के तहत घोषित कालाधन को 30 नवंबर तक टैक्स की प्रथम किश्त के साथ जमा कराने का आदेश दिया है। िवभाग ने कहा है कि ऐसे लोग आराम से जाकर बैंक में टैक्स और जुर्माने की रकम जमा कर सकते हैं। बैंक की ओर से उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा।
विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो देय कालेधन पर की गई घोषणा अवैध हो जाएगी। इस बारे में मीडिया में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। वहीं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आय घोषणा योजना के तहत पैसे जमा कराने वाले लोगों को कहा है कि वो आराम से बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, बैंक उनसे आय का सोर्स नहीं पूछेगी।आपको बता दें कि आघोषित आय योजना के तहत 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये की घोषणा की थी।