नई दिल्ली। केंद्र सरकार को पैन कार्ड आवेदन करने और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले राशन कार्ड और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने के लिए आदेश जारी किया गया था। अब एक और आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा।
सरकार ने ये प्रस्ताव दिया है कि पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करवाया जाए। ये बिल जल्द ही पारित होने जा रहा है। इस बिल के मुताबिक हर व्यक्ति के लिए पैन कार्ड को आधार नबंर से लिंक करवाना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित नए फाइनेंशियल बिल के मुताबिक जल्द ही हर पैन कार्ड होल्डर को अपने आधार कार्ड नबंर से इसे लिंक करवाना होगा। बिल पारित होने के बाद 1 जुलाई से पैन कार्ड होल्डर्स को इसे आधार से लिंक करनावा होगा।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने पैन कार्ड को अवैध कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं पैन कार्ड अवैध होने के बाद आप पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आने वाले दिनों में आधार ही एकमात्र कार्ड होगा। ये बाकी सभी कार्डों का विकल्प होगा।