नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से बैकिंग ट्रांजेक्शन सिस्टम में कई बदलाव हुए है। बैंकों द्वारा कैश ट्रांजेक्सन की सीमा निर्धारित कर दी गई है तो वहीं अब चेक से कैश निकासी को लेकर भी नियम में बदलाव किया गया है।अब चेक से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद चेक से पैसे निकालने में काफी बढ़ोतरी हुई। बैंकों में चेकों की तादात बढ़ने से उनके क्लीयरेंस में भी वक्त लगने लगा। ऐसे में आरबीआई ने नोटबंदी के बाद चेक क्लीयरेंस को लेकर नया नियम लागू कर दिया। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद चेक के माध्यम से पैसे निकालने में करीब तीन गुणा बढ़ोतरी की गई। आरबीआई ने चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए और अधिक तेज और सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है।
अब नए नियम के मुताबिक चेक क्लीयरिंग के लिए दिल्ली ग्रिड भेजने के बजाय उसे स्कैन करके दिल्ली ग्रिड को भेजे जाएंगे। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद उसका भुगतान कर दिया जाएगा। स्कैन करके भेजने से चेक क्लीयरेंस में काफी कम वक्त लगेगा। इस नए सिस्टम के बाद बैंक में चेक जमा होने के अगले ही दिन उसका भुगतान हो सकेगा। नए नियम के मुताबिक आपके द्वारा बैंक में कैश ट्रांजेक्शन के लिए जमा कराया गया चेक अब क्लीयरेंस के लिए दिल्ली नहीं जाएगा। ग्रिड इन- कोडिंग के बाद फंड सेटलमेंट के लिए सेंट्रलाइज क्लीयरिंग प्रोसेसिंग सेंटर के पास जाएगा। इससे चेकों की वहीं से क्लीयरिंग होने लगेगी।वहीं सबसे अहम बात कि किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए रिजर्व बैंक के विंग नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की नजर रहेगी।