हरिद्वार। भ्रामक विज्ञापन के मामले में योगगुरू बाबा रामदेव की स्वदेशी कंपनी पतंजलि पर 11 लाख का जुर्माना लगाया गया है। स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के 5 उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के ‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन’ के आरोप में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्हें 1 माह के भीतर इस जुर्माने को चुकाने का आदेश दिया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2012 में कंपनी के खिलाफ अदालत में एक मामला दर्ज कराया था। जिसमें पतंजलि द्वारा उत्पादित सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम, बेसन एवं शहर के रद्रपुर प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने के बाद दर्ज कराया गया था।