नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में निलंबित राजद विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत मंजूर किये जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा यादव को जमानत दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने का आदेश दिया है।
यादव पर आरोप है कि उसने इस साल छह फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था। यादव मामला दर्ज किए जाने के काफी समय बाद तक गिरफ्तारी से बचते रहे थे। स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें भगोड़ा करार दिए जाने का नोटिस जारी किए जाने और संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बाद राजद विधायक ने आत्मसमर्पण किया था।
आपको बता दें कि राजबल्लभ को 30 सितंबर को पटना हाइकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने 10 अक्तूबर को राजबल्लभ यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी।